प्रदर्शनकरियो सावधान-कोई रैली नहीं, कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं,शक्ति के कलेक्ट्रेट-SP कार्यालय के 200 मीटर तक विरोध प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, 12 फरवरी को जारी हुए आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

प्रदर्शनकरियो सावधान-कोई रैली नहीं, कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं,शक्ति के कलेक्ट्रेट-SP कार्यालय के 200 मीटर तक विरोध प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, 12 फरवरी को जारी हुए आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई kshititech
जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय शक्ति

कोई रैली नहीं, कोई धरना नहीं, कोई जुलूस नहीं,शक्ति के कलेक्ट्रेट-SP कार्यालय के 200 मीटर तक विरोध प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, 12 फरवरी को जारी हुए आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर सक्ती तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सक्ती के 200 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित (संरक्षित) क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, रैली, जुलूस, धरना, विरोध व प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों में से अधिकतम पांच सदस्य प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टोरेट में तत् समय उपस्थित मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इसके अतिरिक्त धरना एवं प्रदर्शन के लिए कलेक्टोरेट परिसर से 200 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे एवं रेलवे ट्रैक के मध्य स्थित रिक्त स्थान को निर्धारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर द्वारा यह आदेश दिनांक 11 फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है

वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया प्रतिबंधित,कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश

सक्ती-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 की स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा-13 में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं कोलाहल उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा-7 के तहत सीमित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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