जमीन डायवर्सन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने दी बड़ी राहत, 13 दिसंबर को नई अधिसूचना हुई जारी


जमीन डायवर्सन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने दी बड़ी राहत, 13 दिसंबर को नई अधिसूचना हुई जारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-छत्तीसगढ़ प्रदेश के विष्णु देव सरकार ने जमीन डायवर्सन को लेकर प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है, 13 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नए डायवर्सन संबंधी नियम बनाए गए हैं,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 दिसम्बर 2025 की अधिसूचना एफ RULE-8/76/2025-REVENUE. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित भूमियों के व्यपवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी
01- नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों,
02- नगर निगम तथा नगरपालिका की बाह्य सीमाओं से 5 कि.मी. के क्षेत्रों,
03- नगर पंचायत क्षेत्रों,
04- नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 कि.मी. के क्षेत्रों,
05- ग्रामीण क्षेत्रों।
और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से उक्त भूमियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उपरोक्त अधिसूचना संबंधी आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार एक्का, संयुक्त सचिव ने जारी किया है



