नहीं है लोगों को अपने स्वास्थ्य की परवाह- शक्ति में तंबाकू- सिगरेट बिक्री करने वाले 19 लोगों पर खाद्य औषधि प्रशासन ने करी कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है यह आपके लिए हानिकारक है, किंतु धड़ल्ले से लोग करते हैं सिगरेट का नशा, पूरी दुनिया में सिगरेट एवं पाउच वाले तंबाकू की बेतहाशा होती है बिक्री, शक्ति जिले में हुई कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम भी रही मौजूद

नहीं है लोगों को अपने स्वास्थ्य की परवाह- शक्ति में तंबाकू- सिगरेट बिक्री करने वाले 19 लोगों पर खाद्य औषधि प्रशासन ने करी कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है यह आपके लिए हानिकारक है, किंतु धड़ल्ले से लोग करते हैं सिगरेट का नशा, पूरी दुनिया में सिगरेट एवं पाउच वाले तंबाकू की बेतहाशा होती है बिक्री, शक्ति जिले में हुई कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम भी रही मौजूद kshititech
शक्ति जिले में खाद्य औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने करी कोटप्पा एक्ट की कार्रवाई
नहीं है लोगों को अपने स्वास्थ्य की परवाह- शक्ति में तंबाकू- सिगरेट बिक्री करने वाले 19 लोगों पर खाद्य औषधि प्रशासन ने करी कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है यह आपके लिए हानिकारक है, किंतु धड़ल्ले से लोग करते हैं सिगरेट का नशा, पूरी दुनिया में सिगरेट एवं पाउच वाले तंबाकू की बेतहाशा होती है बिक्री, शक्ति जिले में हुई कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम भी रही मौजूद kshititech
सिगरेट एवं तंबाकू के नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बावजूद लोग करते हैं लापरवाही

शक्ति में तंबाकू- सिगरेट बिक्री करने वाले 19 लोगों पर खाद्य औषधि प्रशासन ने करी कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है यह आपके लिए हानिकारक है, किंतु धड़ल्ले से लोग करते हैं सिगरेट का नशा

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सकती- छत्तीसगढ़ शासन खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में तंबाकू एवं प्रतिबंधात्मक सिगरेट बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है,एवं शासन द्वारा ऐसी प्रतिबंधात्मक सामग्रियों को बेचने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश भी जारी किए गए हैं,इसी श्रृंखला में सक्ती जिले में तंबाकू एंव अन्य मादक पदार्थो के उपयोग के नियंत्रण और धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ कोटपा एक्ट के तहत चालानीकार्रवाई की गई,कोटपा एक्ट 2003 में स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बिक्री,प्रतिबंधित है। इसमें विकासखंड सक्ती के ग्राम डोडकी और असौंदा के स्कूल और बस स्टेंड के आसपास पान ठेले व किराना दुकानों पर तंबाकू सिगरेट बेचने वालों से जुर्माना वसूला गया, विभागीय जानकरी के अनुसार धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 19 चालानी कार्रवाई की गई।

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