महिला आयोग के आदेश पर केंद्रीय जेल बिलासपुर के प्रहरी को दैहिक शोषण की शिकायतों पर किया गया निलंबित, केंद्रीय जेल अधीक्षक बिलासपुर ने भी जारी कर दिया आदेश, आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, सदस्य सरल कोसरिया एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में हुई जन सुनवाई


महिला आयोग के आदेश पर केंद्रीय जेल बिलासपुर के प्रहरी को दैहिक शोषण की शिकायतों पर किया गया निलंबित, केंद्रीय जेल अधीक्षक बिलासपुर ने भी जारी कर दिया आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-आवेदिका नेहा वर्मा शक्ति पारा बलौदाबाजार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर में बिलासपुर केंद्रीय जेल प्रहरी रवि बंजारे के खिलाफ विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण करने एवं बेटी पैदा होने पर छोड़ देने व मारपीट करने तथा पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी महिला से अनैतिक संबंध बनाये जाने संबंधित शिकायत किया गया था, जिस पर राज्य महिला आयोग की पीठ में सुनवाई के दौरान आवेदिका नेहा वर्मा ने बताया कि अनावेदक रवि बंजारे बिलासपुर केन्द्रीय जेल में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ है,जिसके साथ आवेदिका ने आर्य समाज के मंदिर में विवाह किया था। विवाह के उपरांत दोनो की एक बच्ची भी है, परंतु अनावेदक रवि बंजारे अपनी पत्नि और मासूम बच्ची को छोड़ दिया था और ना ही पालन-पोषण करता था। आवेदिका ने आगे बताया कि अनावेदक किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखा है, जिस पर आयोग ने दूसरी लड़की को नोटिस भेजकर सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया, महिला आयोग रायपुर में सुनवाई के दौरान दूसरी लड़की को समझाईश देते हुए सुधरने हेतु नारी निकेतन भी भेजा था। दूसरी लड़की और उसके पिताजी द्वारा आयोग में यह शपथ पत्र दिया गया था कि अनावेदक रवि बंजारे और आवेदिका नेहा वर्मा के वैवाहिक जीवन में वह दुबारा हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इस शपथ पत्र के आशय से नारी निकेतन से छुटने के उपरांत दुबारा दूसरी लड़की को अनावेदक रवि बंजारे अपने पास रख लिया और अपनी पत्नि नेहा वर्मा और बच्ची की देखभाल नहीं करता था, और ना ही भरण-पोषण के लिए कुछ देता था। आवेदिका नेहा वर्मा द्वारा पुनः इसकी जानकारी महिला आयोग में देने के उपरांत महिला आयोग के द्वारा जिला बिलासपुर के जेल प्रभारी को अनावेदक जेल प्रहरी के निलंबन का अनुशंसा पत्र भेजा था, जिस पर जिला बिलासपुर जेल प्रभारी द्वारा महिला आयोग के अनुशंसा के आधार पर जेल प्रहरी को दिनांक 08 मई 2025 से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय में सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमई नायक, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया सहित अन्य सदस्य गण मौजूद रहे