बड़ी खबर- शक्ति जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आदेश से मचा हड़कंप,आदेश का पालन नहीं होने पर दुकानदार एवं व्यापारियों के खिलाफ हो सकती है वैधानिक कार्रवाई, राजद्रोह का मामला भी हो सकता है दर्ज


बड़ी खबर- शक्ति जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आदेश से मचा हड़कंप,आदेश का पालन नहीं होने पर दुकानदार एवं व्यापारियों के खिलाफ हो सकती है वैधानिक कार्रवाई
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-शक्ति जिले सहित प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में भी वर्तमान में एक एवं दो रुपए के चिल्हर सिक्कों को लेने के लिए बड़ी ही आनाकानी की जा रही है, तथा जब ग्राहक ऐसे छोटे सिक्कों को लेकर दुकानों में पहुंचते हैं तो अनेको दुकानदार द्वारा इसे नहीं चल रहा है कहकर वापस कर दिया जाता है जिससे ग्राहक करें तो क्या करें, आखिरकार यह भी एक मुद्रा ही है, एवं भारतीय स्टेट बैंक में भी जाने पर अधिकारी कहते हैं कि यह सिक्का तो चलन में है किंतु विगत कुछ वर्ष पूर्व शक्ति के भारतीय स्टेट बैंक में एक रुपए एवं दो रुपए के सिक्के ग्राहकों द्वारा जमा किए जाने पर बैंक द्वारा भी नहीं लिए जा रहे थे, एवं बैंक द्वारा भी इस संबंध में भारी आना-कानी की जा रही थी, बाद में व्यापारिक संगठनों द्वारा इस संबंध में पहल करने के कारण बैंक द्वारा एक रुपए एवं दो रुपए के सिक्कों को लेना प्रारंभ किया गया तथा बाद में बाजार में सिक्कों की समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण सभी प्रकार के छोटे-बड़े सिक्के मार्केट में फिर से चलन में आ गए
एवं उसके बावजूद अनेकों स्थानों पर आज भी एक रुपए एवं ₹2 के चिल्लर पैसों को लेने की जा रही आनाकानी की खबरें शक्ति जिले के ऊर्जावान आईएएस कलेक्टर अमृत विकास टोपनो तक पहुंची एवं टोपनो साहब ने तत्काल वर्तमान में चल रहे सुशासन तिहार को लेकर जिले की जनता को हर दृष्टिकोण से राहत देने की दिशा में एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, कलेक्टर साहब के आदेश से हड़कंप मच गया है तो वहीं जिले के गांव तथा शहरी क्षेत्र के दुकानदार एवं व्यापारी जो की ₹1 एवं ₹2 के सिक्के लेने के लिए अगर आना-कानी करेंगे तो उनके खिलाफ कलेक्टर कार्यालय से तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक जानकारी देते हुए कहा गया है कि सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सक्ती जिले के दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा छोटे भारतीय मुद्रा यथा 01 रूपये 02 रूपये के सिक्के को चलन से बाहर मानकर लेने से इंकार किया जा रहा है।विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के का अनुमोदन कर प्रचलन के लिये बैंकों में भेजती है। इसके बाद बैंको से ही सिक्के बाजार में चलन के लिये आता है। किसी व्यापारी द्वारा मनमानी ढंग से सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124-ए वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत् 03 साल से लेकर आजीवन करावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है,अतएव सक्ती जिले का कोई भी दुकानदार/व्यापारी जब तक रूपये 01 एवं 02 के सिक्के प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जावे। अन्यथा मुद्रा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है
जिला कलेक्टर कार्यालय शक्ति द्वारा जारी आदेश में जिले के जनसंपर्क अधिकारी को इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.) पृ. क्रमांक/1433/स्थापना /2025 सक्ती, दिनांक ०१/04/2025 के अनुसार उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि 1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित,2. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित 3. पुलिस अधीक्षक, सक्ती जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ 4. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ 5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला-सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ 6. सर्व तहसीलदार जिला-सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क, जिला सक्ती को सूचनार्थ भेजी गई है एवं शक्ति कलेक्टर साहब के इस आदेश से अब जिले में ग्राहकों को जहां राहत मिलेगी तो वहीं एक रुपए एवम दो रुपए के सिक्के अब लोगों के लिए सर दर्द नहीं बनेंगे