रेल यात्रियों को झटका- अब 3 महीने की जगह 2 महीने पहले ही हो सकेगी अग्रिम आरक्षण बुकिंग, 16 अक्टूबर को रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सकती-भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने पूर्व से चली आ रही 3 महीने पूर्व अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था को बदलकर अब 2 महीने कर दिया है, इससे अब रेल यात्री 2 महीने पहले ही अग्रिम आरक्षण करवा सकेंगे, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र सं.2007/टीजी-1/20/पी/एआरपी/ई-फाइल प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलवे नई दिल्ली, दिनांक 16.10.2024 प्रबंध निदेशक, क्रिस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली केअनुसार संदर्भ: दिनांक 27.02.2015 को जारी निर्देश संख्या 2007/टीजी-1/20/पी (वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 11, 2015) के तहत बताया गया है कि दिनांक 01.11.2024 से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तिथि को छोड़कर) कर दी जाएगी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-
01- 01.11.2024 से, ARP 60 दिनों (यात्रा के दिन को छोड़कर) की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, 120 दिनों के ARP के तहत 31.10.2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।
02- तथापि, 60 दिनों की एआरपी से अधिक की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। iii. ताज जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा,एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि में अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा कम है
03- विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा
भारत सरकार रेल मंत्रालय ने रेल विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जनता की जानकारी के लिए सभी संभव माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाए,उपरोक्त पत्र संजय मनोचा के हस्ताक्षर से दिनांक: 16-10-2024 को जारी किया गया है
भारत सरकार रेल मंत्रालय के निर्णय से जहां मैरिज पार्टी के ग्रुप में जो लोग ट्रेनों से लंबी यात्राएं करते थे, या की ग्रुप में और भी जो लोग यात्राएं करते हैं, एवं 3 महीने पूर्व आरक्षण करवा लेते थे, उन सभी को अब इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, तथा अब केवल दो महीने पहले ही आरक्षण होगा