शक्ति के भाजपा नेताओं ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को रायपुर पहुंच कर दी बधाई विधानसभा में आज पारित हुआ विधेयक धर्म स्वातंत्रय 2026। धर्मांतरण पर लगेगी रोक।मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा एवं युवा नेता चिराग अग्रवाल पहुंचे रायपुर




शक्ति के भाजपा नेताओं ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को रायपुर पहुंच कर दी बधाई विधानसभा में आज पारित हुआ विधेयक धर्म स्वातंत्रय 2026। धर्मांतरण पर लगेगी रोक।मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा एवं युवा नेता चिराग अग्रवाल पहुंचे रायपुर
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गुर्जर की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत एक लंबे समय से जोरो से चल रहे ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को लेकर जहां राज्य सरकार ने विगत वर्ष सत्तासीन होते ही धर्मांतरण विधेयक लाने की बात कही थी। तो वहीं 19 मार्च को हिंदू नव वर्ष के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य में धर्म स्वातंत्रतय 2026 विधेयक पास हो गया। तथा भाजपा शक्ति नगर मंडल के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा शक्ति जिले के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव 2024 के भाजपा प्रत्याशी चिराग अग्रवाल ने राजधानी रायपुर पहुंचकर उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को इस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए हिंदू नव वर्ष तथा चैत्र नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर युवा नेता चिराग अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार द्वारा यह विधेयक लाने से जहां धर्मांतरण पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी।तो वहीं वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस विधेयक की निहायत आवश्यकता थी
क्या है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026
छत्तीसगढ़ राज्य के नए विधानसभा में राज्य की विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक में भौतिक या डिजिटल माध्यम से महिमामंडन, दबाव या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने पर।7 से 10 वर्ष तक कारावास न्यूनतम 5 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है एवं धर्मान्तरण के उद्देश्य से किसी विदेशी से मौद्रिक लाभ लेने अथवा देने पर 10 से 20 वर्ष का कारावास न्यूनतम 20 लाख जुर्माना होगा।महिला / नाबालिग /SC-ST / दिव्यांग / विकृत चित्त का धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष तक कारावास न्यूनतम 10 लाख जुर्माना होगा।सामूहिक धर्मातरण पर 10 वर्ष से आजीवन कठोर कारावास न्यूनतम 25 लाख जुर्माना होगा।भय, बल, प्रलोभन या मानव तस्करी के माध्यम से धर्मांतरण पर 10-20 वर्ष तक कारावास न्यूनतम 30 लाख जुर्माना होगा



