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शक्ति पुलिस ने की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, आरोपी को किया गिरफ्तार, शक्ति थाना टीआई लखन पटेल की सजगता से हुई कार्रवाई, गौ सेवा समिति के सदस्यों ने दी थी थाने में सूचना, गोवंश की रक्षा के लिए पुलिस भी है सजग

शक्ति पुलिस ने की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, आरोपी को किया गिरफ्तार, शक्ति थाना टीआई लखन पटेल की सजगता से हुई कार्रवाई, गौ सेवा समिति के सदस्यों ने दी थी थाने में सूचना, गोवंश की रक्षा के लिए पुलिस भी है सजग kshititech
शक्ति पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

शक्ति पुलिस ने की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, आरोपी को किया गिरफ्तार, शक्ति थाना टीआई लखन पटेल की सजगता से हुई कार्रवाई, गौ सेवा समिति के सदस्यों ने दी थी थाने में सूचना

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)अपराध क्र. 275/2025 धारा 351(3 )बीएनएस तथा छ. ग. कृषक पशु निवारणअधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा11(1)(क),11(1)(ध)।पशु तस्करी हेतु वाहन उपलब्ध कराने तथा तस्करी में संलिप्त आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार भेजा गया न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मयंक सिंह ठाकुर अध्यक्ष गौ सेवा समिति सक्ती द्वारा दिनांक 09.08.2025 रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम नावापारा से गौवंशो (गाय व बैल) को पीकअप में डाल कर बुचड़-खाना लेकर जाते है और गौवंशो को कटवाते हैं नावापारा गांव में राईस मिल के पीछे कुछ गौ तस्कर लोग गौ माता को पीकप वाहन कमांक OD 14 AJ 2593 में चढ़ा रहे थे जिसे जाकर देखने पर गौवंशो (गाय व बैल) को हिरा लाल यादव उर्फ गदा एवं उसके साथीगण मिलकर पीकअप में गाय बैल को जबरन पकड-पकड़ कर चढा रहे थे जिससे पीकअप में भरे हुए 09 गौवंशो था जिसमें एक 01 गौवंश की मृत्यु हो गया। कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी हीरालाल यादव उर्फ गदा यादव पिता सालिकराम यादव उम्र 36 वर्ष सा.नवापाराखुर्द थाना सक्ती को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था तथा अन्य आरोपियों 01. रवि यादव पिता श्रीराम यादव उम्र 27 वर्ष, 02. राजू कुमार यादव पिता सुधार सिंह यादव उम्र 33 वर्ष, व 03 दरसराम केंवट पिता अमर सिंग केंवट उम्र 53 वर्ष ग्राम नवापाराखुर्द, थाना सक्ती को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया है

तथा घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन OD-14AJ-2593 को जप्त कर कब्जा पुलिस गया है। प्रकरण में घटना में प्रयुक्त वाहन स्वामी के संलिप्तता के संबंध में विवेचना कार्यवाही करने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव के मार्गदर्शन में उपरोक्त वाहन स्वामी के संबंध में परिवहन कार्यालय से जानकारी प्राप्त किया गया जो पीकप वाहन वसीम पिता सफीक आलम उम्र 34 साल साकिन गुुडगुडजोर संतोषनगर थाना बिसरा जिला सुदरगढ़़(उड़िसा) के नाम से पंजीकृत होना पाया गया है। जो अपने सकुनत से लगातार फरार था जिसकी पतासाजी की जा रही थी। आज दिनांक 13.11.2025 को आरोपी वसीम खान को दबिस देकर पकड़ कर पूछताछ करने पर बताया कि पीकप वाहन कमांक OD-14AJ-2593 को मवेशी को विभिन्न जगहों से लाकर उन्हें तस्करी कर अपने साथियो के साथ मुनाफा कमाना तथा स्वयं को भी हिस्सा प्राप्त करना बताया। प्रकरण के संपूर्ण विवेचना पर आरोपी वसीम खान की संलिप्तता होना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

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