



शक्ति पुलिस ने दो दिनों में अवैध देशी शराब के दर्ज किये दो मामले,SP अंकिता शर्मा, एसडीओ पुलिस मनीष कंवर के निर्देशन में शक्ति थाना टीआई बृजेश तिवारी की सक्रियता
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-पुलिस थाना सक्ती, जिला सक्ती(छ.ग.) के अपराध क्र. 424/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ है,पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में नशीले पदार्थ के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है,अवैध रूप देशी प्लेन शराब बिक्री हेतु रखने वाला आरोपी राज सिंह राजपूत निवासी वार्ड नं. 18 स्टेशन पारा सक्ती की गिरफ्तारी हुई है,आरोपी के कब्जे से 21 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 2100/- रूपये जब्त हुए है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 25.11.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि वार्ड नं. 18 स्टेशन पारा सक्ती निवासी राज सिंह राजपूत अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो राज सिंह राजपूत के कब्जे से एफ सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 04 नग प्लास्टिक की पोलिटीन में 20 लीटर एवं 05 लीटर क्षमता वाली पिले रंग के प्लास्टिक जेरिकेन में 01 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 21 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 2100/- रूपये रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी राज सिंह राजपूत पिता लाखन सिंह राजपूत उम्र 25 साल साकिन वार्ड नं. 18 स्टेशन पारा सक्ती थाना सक्ती का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं, उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक भूपेन्द्र चन्द्रा, प्रधान आर. 298 शब्बीर मेमन, आरक्षक 72 मनोज कोशले, आर. 108 प्रमोद खाखा तथा महिला आरक्षक 271 दिव्यांयशा गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही
शक्ति पुलिस ने जप्त की अवैध देशी शराब एवं आरोपी को किया गिरफ्तार
सक्ति-दिनांक 26.11.2024 थाना सक्ती, जिला सक्ती(छ.ग.) केअपराध क्र. 425/2024 व 426/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ है,
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में नशीले पदार्थ के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है,अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाले दो सगे भाई विनोद कुमार निराला एवं विजय कुमार निराला दोनो निवासी ग्राम सोंठी की गिरफ्तारी हुई है,आरोपियो के कब्जे से क्रमशः 10 लीटर एवं 06 लीटर कच्ची महुश शराब कुल जुमला 16 लीटर किमती 1600/-रूपये जब्त हुए है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 26.11.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सोंठी निवासी विनोद कुमार निराला एवं विजय कुमार निराला अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने-अपने कब्जे में रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो आरोपी विनोद कुमार निराला के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा आरोपी विजय कुमार निराला के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 16 लीटर किमती 1600/-रूपये। का रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गये। जिन्हे पृथक-पृथक उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने पर आरोपी विनोद कुमार निराला पिता फेकू राम निराला उम्र 40 साल ग्राम सोंठी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 425/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा आरोपी विजय कुमार निराला पिता फेकू राम निराला ग्राम सोंठी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 426/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है,उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व मे प्र. आर. 50 उमेश साहू, प्र. आर. 333 विनोद कंवर आर. यादराम चन्द्रा महिला आर. दिव्यायंशा गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।