शक्ति जिले की पुलिस का प्रेस से हुआ संवाद, पुलिस ने कहा- नए कानून में हुए काफी बदलाव,मीडिया के माध्यम से लोगों को दे कानून की जानकारी, एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में एसडीओ पुलिस सहित पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद, एसडीओ पुलिस ने कहा- बैंक फ्रॉड में 1930 पर करें डायल एवं दे जानकारी



शक्ति जिले की पुलिस का प्रेस से हुआ संवाद, पुलिस ने कहा- नए कानून में हुए काफी बदलाव,मीडिया के माध्यम से लोगों को दे कानून की जानकारी, एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में एसडीओ पुलिस सहित पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद, एसडीओ पुलिस ने कहा- बैंक फ्रॉड में 1930 पर करें डायल एवं दे जानकारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-शक्ति जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकिता शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शक्ति जिले में मीडिया को नए अपराधिक कानून की जानकारी देने के लिए 11 जुलाई को स्थानीय श्री राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में पुलिस प्रेस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस अवसर पर जहां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति मनीष कंवर शक्ति पुलिस थाने के टीआई बृजेश कुमार तिवारी,पुलिस टीआई उमेश कुमार राय,पुलिस टीआई जितेंद्र कोसले, पुलिस टीआई श्रीमती सुनीता नाग बंजारे प्रमुख रूप से मौजूद थे, तथा सर्वप्रथम आगंतुक सभी मीडिया के साथियों का पुलिस विभाग द्वारा स्वागत करते हुए शक्ति जिले में मीडिया के निरंतर पुलिस प्रशासन को मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया
साथ ही इस दौरान नए कानून 2024 की जानकारी देते हुए पुलिस टीआई जितेंद्र कुमार कोसले एवं श्रीमती सुनीता नाथ बंजारे ने बताया कि आज 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू किया गया है, तथा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से पूर्व भी शक्ति जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों को कानून की जानकारी दी गई है, तो वहीं मीडिया आज एक चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, एवं आज पुलिस प्रेस संवाद के माध्यम से आप सभी को भी इस नए कानून की तकनीकी बदलाव एवं संशोधन की जानकारी दी जा रही है, तथा यह कानून दुनिया के सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली का बोध करायेगा, भारत की नई आपराधिक कानून की व्यवस्था, 1 जुलाई से लागू हुई है, कानून आम जनता के लिए सरल- सुविधाजनक एवं अपराधियों को त्वरित दंड देने वाला है, भारत के इस नए कानून की विश्व के बड़े देशों में भी प्रशंसा हो रही है,तथा राजद्रोह की जगह अब माना जाएगा देशद्रोह,घर बैठे ही E पेशी की भी अब होगी प्रकरणों में व्यवस्था होंगी, इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने जहां नए कानून की एक-एक बदलाव की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, तो वहीं प्रेस के साथियों ने भी नए कानून के बारे में पुलिस प्रशासन से संवाद भी किया, साथ ही इस दौरान एसडीओ पुलिस शक्ति मनीष कंवर ने भी बताया कि आज नए कानून में हुए बदलाव की जानकारी प्रेस के साथी अधिक से अधिक लोगों को दें,ताकि लोग कानून के प्रति जागरूक भी हो, एसडीओ पुलिस मनीष ने कहा कि आज साइबर क्राइम को लेकर भी बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं एवं हमें स्वयं इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा तथा साइबर क्राइम से बचने के लिए सभी पीड़ित 1930 पर डायल करें एवं अपनी जानकारी दें जिससे उनके साथ घटित हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई हो सके
नया कानून आपको देंगा समय पर न्याय
01- समय-सीमा निर्धारित- हमारा प्रयास रहेगा कि 3 साल में मिल जाये न्याय,तरीख पर तरीख से मिलेगी मुक्ति,35 सेक्शनों में टाइमलाइन जोड़ी गई
02- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत देने पर 3 दिन में FIR दर्ज
03- यौन उत्पीड़न में जाँच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर भेजनी होगी।पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे।
04- घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति की स्थिति में 90 दिनों के भीतर मुकदमा
05- आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय
देश का नया आपराधिक कानून “दंड नहीं, न्याय केन्द्रित
01- सामुदायिक सजा- छोटे अपराधों में
02- भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप-5000 रुपए से कम मूल्य की चोरी पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान,6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया
महिलाओं और बच्चों के अपराध
01- प्राथमिकता- महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध (पहले खजाने की लूट थी),BNS में ‘महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध’ पर नया अध्याय
02- महिलाओं व बच्चों के अपराध से संबंधित 35 धाराएँ हैं जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान है और बाकी में कुछ संशोधन
03- गैंगरेप में 20 साल की सजा/आजीवन कारावास
04- नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार- मौत की सजा/आजीवन कारावास
05- झूठा वादा/पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध है-पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला अधिकारी के सामने ही रिकॉर्ड होंगा,पीड़िता के अभिभावक की उपस्थिति में होगा बयान दर्ज
न्याय की नई तकनीक का उपयोग
01- विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनानी है,50 साल तक आने वाली सभी आधुनिक तकनीक इसमें समाहित हो सकेंगी
02- कम्प्यूटराइजेशनः पुलिस इन्वेस्टीगेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया-ई रिकार्ड्स-जीरो FIR, ई-FIR, चार्जशीट डिजिटल होगी
03- 90 दिन में मिलेगी पीड़ित को जानकारी
04- फोरेंसिक अनिवार्य: 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में
05- साक्ष्यों की रिकार्डिंगः जाँच-पड़ताल में साक्ष्यों की रिकार्डिंग को अनुमति
06- वीडियोग्राफी अनिवार्यः पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी
07- E-बयानः बलात्कार पीड़िता के लिए E-बयान,कोर्ट में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी।
08- E-पेशी: गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी होंगी
फॉरेंसिक को बढ़ावा
01- फोरेंसिक अनिवार्य: 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले सभी अपराध
02- इन्वेस्टीगेशन में साइंटिफिक पद्धति को बढ़ावा
03- कन्विक्शन रेट को 90% तक ले जाने का लक्ष्य
04- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक अनिवार्य
05- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष में तैयार होगा
06- मैनपावर के लिए राज्यों में FSU शुरू करना
07- फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जगह-जगह लैब बनाना
मॉब लिंचिंग
01- पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया
02- नस्त/जाति/समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या/गंभीर चोट मॉब लिंचिंग
03- 7 वर्ष की कैद का प्रावधान
04- स्थायी विकलांगता 10 वर्ष की सजा/आजीवन कारावास
विक्टिम सेंट्रिक कानून- विक्टिम-सेंट्रिक कानूनों के 3 प्रमुख फीचर्स
01- विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका
02- इनफार्मेशन का अधिकार और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार
जीरो FIR दर्ज करने को किया संस्थागत
01- अब FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं
02- विक्टिम को FIR की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार
03- 90 दिनों के भीतर जानकारी
राजद्रोह को हटाना और ‘देशद्रोह’ की व्याख्या
01- गुलामी की सभी निशानियों का समाप्त करना
02- अंग्रेजों का राजद्रोह कानून राज्यों (देश) के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए था
03- राजद्रोह’ जड़ से समाप्त-लेकिन, देश विरोधी हरकतों के लिए कठोर सजा
04- भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य पर 7 साल तक या आजीवन कारावास
साथियों…….. भारत का नया आपराधिक कानून आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, अधिक से अधिक इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं एवं आप अपने आप को इस नए आपराधिक कानून को लेकर पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर अन्य लोगों को भी समय-समय पर ऐसे सार्वजनिक अवसरों पर इस कानून की जानकारी जरूर दें, यह कानून आपकी सुविधा एवं आपके लिए एक दोस्त के रूप में कार्य करेगा