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बड़ी खबर– शिक्षक एलबी ताराचंद साहू हुए निलंबित, शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने 10 जुलाई को जारी किए आदेश

बड़ी खबर– शिक्षक एलबी ताराचंद साहू हुए निलंबित, शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने 10 जुलाई को जारी किए आदेश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड बलौदा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उदयबंद के शिक्षक एलबी ताराचंद साहू को शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने 10 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है, ज्ञात हो कि कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ के आदेश कमांक / शिकायत / नस्ती क123/2023/1785 बिलासपुर दिनांक 10.07.2023 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा के पत्र के 396 / शिका. / जांच / 2023-24 दि. 19.04.2023 के अनुसार ताराचंद साहू, शिक्षक एल.बी. शास पूर्व माध्य. शाला उदयबंद वि.खं बलौदा के विरूद्ध पीठासीन अधिकारी, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती जिला जांजगीर-चांपा द्वारा धारा 498 भा.द.स. के अपराध के लिये 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 30000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व ताराचंद साहू दिनांक 04.04.2023 से 11.04.2023 तक जेल में निरुद्ध रहे, ताराचंद साहू का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत हैं। अतः छ.ग. सिविल सेवा एवं वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधान के तहत ताराचंद साहू शिक्षक (एल.बी) शास पूर्व माध्य. शाला उदयबंद वि.खं बलौदा को निलंबित किया जाता हैं निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय वि.खं. शि. अधि.कार्यालय बलौदा जिला जांजगीर-चांपा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, साथ ही उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर,जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ,विकास खंड शिक्षा अधिकारी बलौदा को सूचनार्थ भेजकर लेख हैं कि संबंधित को पत्र तामिली कराकर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करे,प्रधान पाठक शा.पू. माध्य.वि. उदयबंद जिला जांजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,संबंधित ताराचंद साहू, शिक्षक (एल.बी) शास पूर्व माध्य. शाला उदयबंद वि.खं बलौदा जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई है

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