नेता प्रतिपक्ष महंत जी के प्रयासों से गुरेराडीह किरारी से केसला तक करोड़ों की लागत से बनेगी नई सड़क जिला प्रतिनिधि गुलजार सिंह ठाकुर की मांग पर महंत जी ने दिलवाई स्वीकृति। विधायक प्रतिनिधि पूर्व मंडी अध्यक्ष रूप नारायण साहू ने दी जानकारी



नेता प्रतिपक्ष महंत जी के प्रयासों से गुरेराडीह किरारी से केसला तक करोड़ों की लागत से बनेगी नई सड़क जिला प्रतिनिधि गुलजार सिंह ठाकुर की मांग पर महंत जी ने दिलवाई स्वीकृति। विधायक प्रतिनिधि पूर्व मंडी अध्यक्ष रूप नारायण साहू ने दी जानकारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति &छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं शक्ति विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ चरण दास महंत ने अपने जिला प्रतिनिधि गुलजार सिंह ठाकुर की मांग पर विधानसभा क्षेत्र शक्ति। जिला- शक्ति के अंतर्गत गुरेराडीह किरारी से केसला तक नई सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दिला दी है। जिस पर क्षेत्र की जनता ने महंत जी एवं जिला प्रतिनिधि ठाकुर गुलजार सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी शक्ति के पूर्व अध्यक्ष। विधायक प्रतिनिधि रूपनारायण साहू बाराद्वार में बताया कि तथा उपरोक्त स्वीकृती की सूचना छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एक 17-576/2025/19/तक-2 के अनुसार प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नया रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) और सूचित करते हुए जिला सक्ती के गुरेराडीह किरारी से केसला मुख्य मार्ग तक मार्ग लं. 290 किमी. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्। (मद क्र.-7482)।संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक-प्र.अ./7452/02/कार्य-सड़क /570 के अनुसार बताया गया है कि राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये रूपये 442.20 लाख (रूपये चार करोड़ बयालिस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है एवं उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जायें।तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य को प्रारंभ किया जायें। पुल/पुलिया की डिजाईन / ड्राइंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर ही उनका कार्य प्रारंभ किया जायें।कार्य का व्यय मांग संख्या/शीर्ष64/5054-(04)-(337)-0103-(9002) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़को का निर्माण #97 निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये।उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें।प्रस्ताव अनुसार भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत है, अतः स्वीकृति के सीनान्तर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु ब्यय किया जायें। भू-अर्जन हेतु प्रस्वावित नीजि भूमि के स्वामित्व, रकबा तथा भू-अर्जन हेतु लागू दर का गहन परीक्षण/जांव राजस्व विभाग के सक्षम स्तर से कराने के बाद ही भू-अर्जन हेतु विधिवत कार्यवाही किया जावे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित नीजि भूमि का पूर्व में भू-अर्जन/अधिग्रहण नहीं हुआ है और नहीं राहत कार्य में निर्मित है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं आधिक्य हेतु संबंधित अधिकारी पूर्णतः जवाबदार होंगे।यह स्वीकृति वित्त विभाग के निर्देश 15/2025 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रत्यायोजित अधिकार के अनुसार गठित कमेटी की (बैठक दि. 27.03.2026 में) अनुशंसा अनुसार रु. 5.00 करोड़ की सीमा अंतर्गत जारी की जाती है। उपरोक्त सूचना एस.एन. श्रीवास्तव अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है


