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नेताओं के लिए हुए सरकारी रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद– शक्ति जिले में सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा प्रतिबंध, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकते मुख्यालय,आचार संहिता को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश, दो से अधिक वाहने नहीं जा सकेंगी रेस्ट हाउस के अंदर

<em>नेताओं के लिए हुए सरकारी रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद-- शक्ति जिले में सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा प्रतिबंध, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकते मुख्यालय,आचार संहिता को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश</em>, दो से अधिक वाहने नहीं जा सकेंगी रेस्ट हाउस के अंदर Console Corptech
शासकीय विश्राम गृह में राजनीतिक उपयोग पर लगा पूर्णता प्रतिबंध
<em>नेताओं के लिए हुए सरकारी रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद-- शक्ति जिले में सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा प्रतिबंध, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकते मुख्यालय,आचार संहिता को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश</em>, दो से अधिक वाहने नहीं जा सकेंगी रेस्ट हाउस के अंदर Console Corptech
शक्ति जिले की कलेक्टर ने ली चुनाव आचार संहिता को लेकर बैठक

नेताओं के लिए हुए सरकारी रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद– शक्ति जिले में सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा प्रतिबंध, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकते मुख्यालय,आचार संहिता को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्य गेस्ट हाउस, भवन और राज्य सदन के उपयोग हेतु निर्देश दिये हैं। इनमें पार्टी मीटिंग एवं प्रेस कांफ्रेंस भी शामिल है,आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी प्रावधानों तथा अन्य शामिल सभी मुद्दों पर विचार करते हुए विभिन्न अवश्य निर्देश दिये हैं। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सक्ती द्वारा जारी निर्देशानुसार सरकारी स्वामित्व वाले गेस्टहाउस इत्यादि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बैठक की अनुमति नहीं है और इसके किसी भी उल्लंघन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। रेस्ट हाउस में आबंटित व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन और व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो से अधिक वाहनों को गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी । किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए रेस्ट हाउस के कमरों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के करीब 48 घंटे पहले, मतदान या पुनः मतदान पूरा होने तक इस तरह के आबंटन स्थिर रहेंगे। जिन्हें राज्य द्वारा Z पैमाने पर या उससे ऊपर या समकक्ष आधार पर अपने राज्य के प्रावधानों के तहत समकक्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह इस शर्त के अधीन होगा कि इस तरह के आवास को पहले से ही चुनाव से संबंधित अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित या कब्जा नहीं किया गया है। ऐसे अतिथि सरकारी गेस्ट या रेस्ट हाउस में रहते हुए कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे

कलेक्टर और एसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक,जिले में निर्वाचन कार्यक्रम व आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से दी गई जानकारी

सक्ति-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक श्री एम आर आहिरे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में आदर्श आचार सहीता लागु होने सहीत विधानसभा निर्वाचन 2023 के नाम निर्देशन से लेकर निर्वाचन आयोग के विभिन्न दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई,बैठक में राजनीतिक दलों को चुनावी बैठक, रैली, जुलूस तथा अन्य कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमति लेना अनिवार्य होगा के बारे में बताया गया। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को सुविधा एप की जानकारी भी दी गई।बैठक में पुलीस अधिक्षक ने बताया की निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार सहिता के दौरान नाकाबंदी, पुलीस चेकीग सहीत अन्य गतिविघियों की जानकारी देतें हुए राजनितिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों आदि के लियें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन्स की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा की स्वतंत्र, शाति पुर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये प्रशासन प्रतिबध है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र कुमार लकड़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बालेश्वर राम सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे

बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी,अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

सक्ति- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा दिनांक से ही आदेश जारी किया है कि सक्ती जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमलों के अवकाशों की स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सक्ती से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकते हैं। जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है

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