


बालकिशन शर्मा हुआ गिरफ्तार, मामला किराएदार बन फर्जी इकरारनामा बनाने का, शक्ति के अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट पर हुआ था थाने में मामला दर्ज, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी बालकिशन की याचिका
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- सकती के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार अग्रवाल की पत्नी एवं पुत्र के नाम पर सिविल लाइंस थाना ,बिलासपुर के अंतर्गत आने तालापारा-मगरपारा ,एल आई सी बिल्डिंग के पीछे ,बिलासपुर में मकान A-1 सत्या निवास के नाम पर है, जिसे उन्होंने शिक्षिका सावित्री शर्मा को 01 मई 2004 को 11 माह के किराए पर वर्ष 2004 में दिया था ,अनुबंध खत्म होने की अवधि के दरमियान मकान मालिक के बार- बार बोलने के बाद भी शिक्षिका ने मकान को खाली नही किया उल्टे मकान मालकिन को ही धमकी देने लगे एवं मकान मालकिन सरिता देवी एवं उनके पुत्र मनीष कुमार के पंजीकृत आम मुख्तयार अशोक कुमार अग्रवाल का फर्जी इकरारनामा 30 मार्च 2007 की तारीख में देर रात 11.41मिनट पर उप पंजीयक बिलासपुर से फ़ेकिंग मशीन द्वारा 50 रुपये मूल्य की लागत का स्टाम्प निकलवाकर उसी रात ही नोटरी ऑफीसर की फर्जी सील लगाकर एवं अपने दो गवाहों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिया,इसी बीच अशोक कुमार अग्रवाल ने मकान खाली करवाने न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर किया था, न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत बिलासपुर के न्यायालय ने दिनांक 13 नवंबर 2014 को मकान मालकिन एवं आम मुख्तयार अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए शिक्षिका सावित्री शर्मा को 2 माह में मकान खाली करने का निर्णय पारित किया, उसी न्यायालय में चल रहे प्रकरण के बीच किरायदारों द्वारा कूटरचित फर्जी इकरारनामा की कॉपी पेश किया तब उक्त कॉपी के आधार पर अशोक कुमार अग्रवाल ने सम्बंधित नोटरी ऑफीसर एवं आरोपी के दोनों गवाहो से प्रत्यक्ष मुलाकात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली, तब अशोक कुमार अग्रवाल को उनके जॉली हस्ताक्षर का फर्जी इकरारनामा की जानकारी मिलने पर उन्होंने रायपुर में हस्त लिपि विशेषज्ञ से उक्त इकरारनामा की जांच करवाई ,तो उनके जाली हस्ताक्षर की पुष्टि हुई,जिस पर अशोक कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइंस बिलासपुर में आरोपी बालकिशन शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0068 दिनांक 19 जनवरी 2018 को भा द स की धारा 420,467 दर्ज कर शिकायत पर जांच उपरांत सही पाए जाने पर पुलिस द्वारा दर्ज उक्त अपराध को आरोपी बालकिशन शर्मा द्वारा चुनोती देने हाईकोर्ट बिलासपुर में पिटीशन दायर किया गया
माननीय छ ग उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच ने WPCR No.55 of 2018 का निराकरण करते हुए दिनांक 12 जून 2023 को बालकिशन शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया,जिसकी जानकारी मिलने पर प्रार्थी अशोक कुमार अग्रवाल ने पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा बिलासपुर सम्भाग ,पुलिसअधीक्षक ,बिलासपुर संतोष कुमार सिंह ,पुलिस निरीक्षक टी आई सिविल लाइंस श्री तिवारी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट कर वस्तुस्थिति की जानकारी लिखित में देकर आरोपी बालकिशन शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी करने का अनूरोध किया था ,जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिविल लाइंस पुलिस बिलासपुर ने बालकिशन शर्मा को 05 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया है