



चुनाव खत्म होते ही कलेक्टर नूपुर जुटी प्रशासनिक कार्यों को गति देने– धान खरीदी कार्य की करी समीक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर किसानों को करेगा जिला प्रशासन जागरूक, नूपुर ने कहा- अगले सप्ताह से फिर चालू होगी समय सीमा की बैठके एवं जनदर्शन कार्यक्रम
शक्ति छत्तीसगढ़ के कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अंतर्गत 01 नवम्बर से जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संबंधी कार्य किया जा रहा है। धान खरीदी के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन व उपार्जित धान के सुरक्षित रखरखाव के संबंध में आज कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने सभी संबंधित अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने बेमौसम बारिश से धान को सुरक्षित रखने के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में किए गए उपायों की समीक्षा करते हुवे आवश्यक निर्देश दिये,कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्रों में धान को भीगने से बचाने के लिए कैप कवर, पानी निकासी, धान के सुरक्षित रखरखाव सहित अन्य व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अलर्ट होकर किसी भी प्रकार की फसल क्षति होने पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को अनुभाग स्तर पर भी खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, पटवारी, आरआई सहित अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर फसलों की स्थिति व धान खरीदी कार्यों की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में किसानों के धान खरीदी में रकबा संबंधी शिकायतों के निराकरण सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुवे आवश्यक निर्देश दिए गए। धान उपार्जन केंद्रों में अवैध रूप से धान खपाने वाले कोचिंयों एवं बिचैलियों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है। बैठक में एसडीएम सक्ती श्री पंकज डाहिरे, एसडीएम डभरा सुश्री दिव्या अग्रवाल, एसडीएम मालखरोदा श्री अरूण कुमार सोम, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारिता अधिकारी सुश्री माहेश्वरी तिवारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
आगामी मंगलवार से शुरू होगी साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक और कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम
सक्ति- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के आदेशानुसार आगामी सप्ताह के मंगलवार (12 दिसंबर 2023) से जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक और कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित की जायेगी। साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का समय सुबह 10:30 बजे और जनदर्शन कार्यक्रम का समय दोपहर 01 बजे निर्धारित किया गया है
फसल बीमा जागरूकता रथ को अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना,गेहूं सिंचित फसल के लिए करा सकेंगे फसल बीमा,फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
सक्ति-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा अवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारम्भ किया गया है। जिला सक्ती अंतर्गत फसल बीमा जागरूकता रथ को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के सामने अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र कुमार लकड़ा द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री के. एस. पैकरा, अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा श्री बी. एल कंवर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा श्री आशीष पटेल, राजस्व निरीक्षक श्री मनीष सिंह राज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी डॉ. प्रहलाद साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सुमित प्रेमी, जिला बीमा प्रतिनिधि श्री मनजेश यादव एवं अन्य ब्लाक बीमा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह फसल बीमा जागरूकता रथ जिले में अधिसूचित ग्रामों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध करायेगा। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। इस वर्ष जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है,उप संचालक कृषि श्री शशांक शिंदे के द्वारा बताया गया कि 6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2023 तक मैदानी अमलों द्वारा फसल बीमा सप्ताह का आयोजन कर किसानों को अधिक से अधिक योजना का लाभ लेने के लिय प्रचार किया जा रहा है तथा अधिसूचित ग्रामों में सभी गेहूं उत्पादक कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है। फसल बीमा आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। बीमांकित राशि गेहूं सिंचित के लिये 10400 रू. रूपये प्रति एकड़ है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत् है। फसल बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर/संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज -बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर / संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं।



