शक्ति जिले की प्रशासनिक खबरें एक साथ– इलेक्शन ऑफिसर्स ने किया ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग कार्य का निरीक्षण– मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी सरकारी शराब की दुकाने, एग्जिट पोल पर भी 7 से 30 नवंबर तक लगी रहेगी रोक, कलेक्टर नूपुर के नेतृत्व में चुनाव संपन्न कराने चाक-चौबंद व्यवस्था
इलेक्शन ऑफिसर्स ने किया ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग कार्य का निरीक्षण– मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी सरकारी शराब की दुकाने, एग्जिट पोल पर भी 7 से 30 नवंबर तक लगी रहेगी रोक
सकती छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के समय सारणी अनुसार छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में होने वाले विधानसभा आम निर्वाचन के तहत जिले के सक्ती, चन्द्रपुर और जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 17 नवम्बर को मतदान होगा। जिले के सक्ती, चन्द्रपुर एवं जैजैपुर तीनों विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35 सक्ती के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक मोहम्मद वाई. सफिरूल्ला के., विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 व 37 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक उमाकांत त्रिपाठी, तीनो विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक शैलेन्द्र कुमार बर्नवाल और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के दिशानिर्देशन में कमीशनिंग का कार्य स्ट्रांग रूम में किया जा रहा है। जिसका आज विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नंदेलीभाठा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचकर ईव्हीएम मशीनों के कमीशनिंग कार्य का मुआयना किया गया, कमीशनिंग कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक सुझाव व मार्गदर्शन दिया गया। प्रेक्षकों ने कहा कि निर्वाचन कार्य के अबाधित एवं सुचारू रूप से संपादन के लिए कमीशनिंग कार्य का पूर्ण गुणवत्तापूर्वक किया जाना आवश्यक है। सक्ती जिले में 17 नवंबर को मतदान कार्य किया जाएगा। इसके लिए उपयोग में आने वाली ईव्हीएम मशीनों का कमीशनिंग कार्य स्ट्रांग रूम नंदेलीभाठा में किया जा रहा है। इनमें बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट मशीनो का कमीशनिंग किया जा रहा है। निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए कमीशनिंग करने के साथ ही प्राप्त निर्देशानुसार आरक्षित मशीन रखते हुए कमीशनिंग कार्य किया जा रहा है। इन मशीनों का उपयोग 17 नवंबर को होने वाले मतदान दिवस पर किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक श्री एम आर आहिरे, अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र कुमार लकड़ा, संयुक्त कलेक्टर एवम उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बालेश्वर राम, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 35 सक्ती पंकज डाहिरे, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 चन्द्रपुर सुश्री दिव्या अग्रवाल, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 श्री अरूण कुमार सोम सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें,मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित
सक्ति-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए है,मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 (रविवार) को जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सक्ती को संपूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध
सकती-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 7 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार व किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर रोक लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा