


गौ वंश की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार,पशुधन परीक्षण अधिनियम के तहत बाराद्वार पुलिस की बड़ी कार्यवाही,पुलिस ने दर्ज किया एक और अवैध शराब का मामला
सकती छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सकती-दिनांक 06.09.2024 को थाना बाराद्वार के अपराध क्रमांक 207/24 जिला सक्ती (छ.ग.) में धारा 4,5,10 छ.ग. पशुधन परिक्षण अधि. 2004 के तहत आम रोड किनारे गौवंश पशु की हत्या कर गौमांश टुकड़े करने वाला आरोपी गिरफतार, न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है,आरोपी संतराम सतनामी पिता रामजति सतनामी उम्र 62 वर्ष निवासी डूमरपारा थाना बाराद्वार, जिला सक्ती (छ०ग०) है,घटना का विवरण- प्रार्थी राजशेखर शर्मा पिता चन्द्रशेखर शर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं. 2 बाराद्वार का थाना बाराद्वार उपस्थित आकर लिखित आवेदन देकर बताया कि आज दिनांक 06.09. 2024 को महेश बरेठ के साथ ग्राम डूमरपारा जा रहे थे कि करीब 10.00 बजे डूमरपारा का संतराम सतनामी पिता रामजति सतनामी उम्र 62 वर्ष का शिवम राईस मील डूमरपारा के सामने चर रहे गौवंश को पकड़कर वही पेड़ के पास लोहे के हथियार से काटकर हत्या किया है और मृत गौवंश को वही जमीन पर रखा है कि रिपोर्ट पर प्रार्थी के लिखित आवेदन पर से अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर प्रार्थी एवं गवाहो के साथ मौका घटनास्थल शिवम राईस मील के पास गये जहा आरोपी संतराम लोहे के धारनुमा हथियार के साथ मृत गौवंश के पास मिला जिससे पूछताछ करने पर गौवंश की हत्या करना गवाहो के समक्ष स्वीकार किया आरोपी के पास से मौके पर से लोहे के हथियार को जप्त कर मृत गौ वंश की पशु चिकित्साधिकारी बाराद्वार से पी.एम. कराया गया आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है प्रकरण की त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. राजेश खलखो, स.उ.नि. नजीर हुसैन, प्रधान आर. सुरेन्द्र खाण्डेकर, आर. घनश्याम पाण्डेय, गौतम तेन्दुलकर, बुद्धेश्वर पटेल का विशेष योगदान रहा
बाराद्वार पुलिस ने बनाया आबकारी एक्ट का मामला
सकती-थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 206/24 की धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले आरोपी 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ थाना बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार,नाम आरोपी राजेश कुमार करें पिता तेरस राम कुर्रे उम्र 30 वर्ष साकिन लवसरा थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. है,घटना का विवरण मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियो को लगातार अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर के मार्गदशन पर दिनांक 05.09.24 को मुखबीर के द्वारा ग्राम डुमरपारा चौक के पास राजेश कुमार करें अवैध शराब बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है सूचना देने पर मुखबीर के बताये स्थान में जाकर ततकाल रेड कार्यवाही कर आरोपी राजेश कुमार करें पिता तेरस राम कुर्रे उम्र 30 वर्ष साकिन लवसरा थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के कब्जे से 02 पीला रंग के 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में एक में कुल करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1000 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया,उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक राजेश खलखो, प्र.आर. 41 देवनारायण चन्द्रा, आर. टकेश्वर कटकवार, घनश्याम पाण्डेय, योगेश कुमार साहू सैनिक राजेश कंवर का विशेष योगदान रहा ।


