मालखरौदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फोटो एडिट कर वायरल करने वाले फरार आरोपी को किया गिरफ्तार. नगरदा थाने में टीआई महतो ने अवैध शराब का मामला किया दर्ज. एसपी साहब के निर्देशन में सक्रिय शक्ति जिले की पुलिस

मालखरौदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फोटो एडिट कर वायरल करने वाले फरार आरोपी को किया गिरफ्तार. नगरदा थाने में टीआई महतो ने अवैध शराब का मामला किया दर्ज. एसपी साहब के निर्देशन में सक्रिय शक्ति जिले की पुलिस kshititech
शक्ति जिले के मालखरौदा एवं नगरदा थाने में मामले के आरोपी

मालखरौदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फोटो एडिट कर वायरल करने वाले फरार आरोपी को किया गिरफ्तार. नगरदा थाने में टीआई महतो ने अवैध शराब का मामला किया दर्ज

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -फोटो एडिट कर वायरल करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।दिनांक 08/05/2026 को अपराध क्र. 130/2026 धारा 296, 238 Bns 67(A) IT Act के तहत नाम आरोपी- विनीत पिता करण सिंह उम्र 23 साल ग्राम हरेई टोली थाना बरही जिला कटनी (म.प्र.) हाल मुकाम बिलासपुर सिटी कोतवाली बिलासपुर।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थिया दिनांक 07.04.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता से आरोपी का इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुआ था, आरोपी के द्वारा पीड़िता को मोबाइल बात करने के लिए दिया था जिसे दिनाक 11.03.2026 को अपने द्वारा दिया गया मोबाइल एवं पीड़िता के मोबाइल को ले गया था । पीड़िता की मोबाइल से दोनों का संयुक्त फोटो को एडिट कर बदनाम करने की नियत से पीड़िता के रिश्तेदारों को वॉट्सएप के माध्यम से वायरल किया है, पीड़िता की रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार हो गया था। प्रकरण महिला संबंधी अपराध का एवं गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पंकज पटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय सक्ति, डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में आरोपी की पतासाजी की जा रही थी की आरोपी मालखरौदा आया हुआ था जिसका पता चलने पर तत्काल घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर उपरोक्त अपराध धारा घटित करना स्वीकार किया जिस पर आरोपी को दिनांक 08.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया lउक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत के मार्गदर्शन में प्र.आर. गोपाल सिदार, दामोदर जयसवाल, आरक्षक नन्हू राम उराव सेतराम पटेल, शत्रुघन जांगड़े का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस थाना नगरदा में अवैध महुआ शराब का मामला दर्ज

शक्ति -06 लीटर महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ़्तार
थाना – नगरदा जिला- सक्ती (छ.ग.) के अप0क्र0- 47/2026 धारा – 34(2) आबकारी एक्टनाम आरोपी भारत लाल कुम्हार पिता भुवन लाल उम्र 57 साल निवासी नगरदा थाना नगरदा जिला सक्ती छ.ग. है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफूल्ल कुमार ठाकूर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल (रा.पु.से) एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) सक्ति डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से) के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर महतो के कुशल मार्ग निर्देशन में प्र. आर. 327 देव कुमार बरेठ क़ो सुचना मिला कि ग्राम नगरदा के पिलारी नहर के पास ग्राम नगरदा का भारत लाल कुम्हार अवैध रूप से हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा हैं जिस पर हमराह स्टाप एवं गवाहों के मुखबीर के बताये अनुसार रेड कार्यवाही किया गया जो आरोपी भारत लाल कुम्हार अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा मिला जिसके कब्जे से एक पीले रंग के थैला के अंदर पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 05 लीटर एवं एक लीटर सफ़ेद बॉटल में भरा करीबन 01 लीटर कूल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1200/रू बिक्री करने हेतु रखा पाए जाने पर आरोपी भारत लाल कुम्हार क़ो शराब रखने एवं बिक्री करने के सम्बन्ध में धारा 94 BNSS का नोटिस देकर तामिल कराया गया जो शराब रखने एवं बिक्री करने के सम्बन्ध में वैध दस्तावेज नहीं होने देने पर मौके पर गवाहों के समक्ष उक्त महुआ शराब क़ो जप्त कर कब्ज़ा पुलिस लिया गया आरोपी भारत लाल कुम्हार पिता भुवन लाल कुम्हार उम्र 57 वर्ष साकिन नगरदा थाना नगरदा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी क़ो दिनाँक 07/05/2026 क़ो गिरफ्तार क़र न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं!कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो, प्र. आर. 327 देव कुमार बरेठ, आर. 270 सुभाष कटकवार, 209 दिलीप सिदार, आर. रूप सिंह कँवर, आर. 160 कृष्ण कुमार सिदार, आर. 381 खगेश्वर राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

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