बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले– ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में किया बड़ा आदेश, विद्युत उपभोक्ताओं ने किया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष महंत एवं ऊर्जा मंत्री टी एस सिंहदेव का आभार व्यक्त, बघेल सरकार चला रही राज्य में बिजली बिल हाफ की बड़ी योजना




बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले– ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में किया बड़ा आदेश, विद्युत उपभोक्ताओं ने किया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष महंत एवं ऊर्जा मंत्री टी एस सिंहदेव का आभार व्यक्त
सक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेसनीत भूपेश बघेल की सरकार ने वर्ष ल-2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व किए गए अपने वायदों के अनुरूप जहां राज्य की जनता को बिजली बिल हाफ की सौगात निरंतर जारी रखी, तो वहीं 1 अगस्त 2023 से राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित के लिए एक और नया आदेश जारी किया है जो की 11 अगस्त 2023 को ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश नवा रायपुर, दिनांक M1 AUG 2073 क्रमांक: 1985 / एफ-21/02/2019 / 13 / 2 के तहत राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 2460 दिनांक 31.10.2019 से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, विद्युत उपभोक्ताओं के हित में जारी हुए इस आदेश पर लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत एवं राज्य के ऊर्जा मंत्री टी एस सिंहदेव का आभार व्यक्त किया है
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नए आदेश के तहत उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका 4 “योजना के लाभ हेतु पात्रता” के अनुसार छूट की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को है जिनके विरूद्ध बिजली बिल की राशि 2 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है,राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त 2 माह की अवधि को संशोधित कर 6 माह करती है. अर्थात् बिजली बिल आधा योजना अन्तर्गत 400 यूनिट तक के खपत पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता ऐसे उपभोक्ताओं को भी रहेगी, जिनके विरूद्ध बिजली बिल की राशि 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है,दिशा-निर्देश के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे,उक्त संशोधन दिनांक 01 अगस्त 2023 से प्रभावशील होगा। उपरोक्त आदेश मनोज कोशले उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए गए है, तथा आदेश की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर । सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर की ओर सूचनार्थ । प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है,उपरोक्त जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत के विधायक प्रतिनिधि नरेश गेवाड़ीन ने दी है
