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बड़ी खबर- SBI बैंक ने पासबुक प्रिंट कर नहीं भेजा खाता धारक के घर, शिकायत के बाद एसबीआई के खाताधारक को मिलेगे ₹3000/-रुपये,मामला खाताधारक के रजिस्टर्ड पते पर पासबुक प्रिंट कर नहीं भेजने का, खाताधारक ने करी थी आरबीआई में शिकायत

एसबीआई  के खाताधारक को आरबीआई देंगी ₹3000/-रुपये,मामला खाताधारक के रजिस्टर्ड पते पर पासबुक प्रिंट कर नहीं भेजने का, खाताधारक ने करी थी आरबीआई में शिकायत

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पूरे देश भर में अपने खाता धारकों को अनेकों प्रकार की सुविधाये प्रदान की जाती है,इन्ही सुविधाओं की श्रृंखला में एक सुविधा यह भी है कि यदि आप भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक हैं एवं बैंक की शाखा तक अपने पासबुक को प्रिंट करवाने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपनी पासबुक को रजिस्टर्ड डाक से संबंधित शाखा में भेजें, वहां से शाखा द्वारा आपको पासबुक प्रिंट कर वापस आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा, किंतु ऐसा ही एक मामला शक्ति में देखने को मिला जब शक्ति के भारतीय स्टेट बैंक के एक खाताधारक ने अपनी पासबुक प्रिंट करवाने के लिए रजिस्टर्ड पाते से अपनी पासबुक को बैंक में भेजा, किंतु अनेकों दिन हो जाने के बावजूद बैंक द्वारा उनकी पासबुक को प्रिंट करवा कर नहीं भेजा गया, जिस पर संबंधित खाताधारक ने इसकी शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के उच्च विभाग से की, जिस पर खाताधारक द्वारा की गई शिकायत की जांच करने के बाद एक सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक RVS BANK OF The Office of RBI Ombudsman Reserve Bank of India RBI/CMS/N202526023194756/2025-26 Date: 17/07/2025 के अनुसार साज कुमार रात्रे ग्राम – नंदेली, डाकघर – सोंठी, तेह ज़िला सक्ती, छत्तीसगढ़, 495689 JANJGIR-CHAMPA, CHHATTISGARH को बताया है कि Opening/Operation of Deposit accounts के संबंध में STATE BANK OF INDIA के विरुद्ध दिनांक 04/07/2025 की आपकी शिकायत का समापनः संदर्भ संख्या आरबी-आईओएस-N202526023194756 कृपया हमारे कार्यालय में दर्ज आपकी उपर्युक्त शिकायत का संदर्भ लें। हमने शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारी टिप्पणियां निम्नानुसार हैं। पत्र में बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत किया है कि बैंक ने शिकायतकर्ता के पंजीकृत पत्ते पर पासबुक और खाते का विवरण भेज दिया है, और शिकायतकर्ता ने इसकी प्राप्ति की पावती भी प्रदान की है, इसके अलावा बैंक ने पासबुक उपलब्ध कराने में देरी के लिए लोकपाल द्वारा जारी परामर्श के अनुसार 15 जुलाई 2025 को शिकायतकर्ता के खाते में ₹3000/- जमा कर दिए हैं, अतः शिकायत का समाधान माना जाता है, और उसे बंद किया जाता है,उपर्युक्त के मद्देनजर, हमने रिज़र्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबी-आईओएस) के खंड 14(9) (a) के तहत आपकी शिकायत को बंद कर दिया है, जो निम्नलिखित निर्धारित करता है, शिकायत का समाधान तब माना जाएगा जब लोकपाल के हस्तक्षेप पर विनियमित संस्था द्वारा शिकायतकर्ता के साथ उसका निपटारा कर दिया जाएगा,यह आरबीआई Ombudsman के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है,हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त निपटान के संबंध में https://cms.rbi.org.in पर अपना फीडबैक प्रदान करें।कृपया ध्यान दें कि योजना के खंड 14(9) (a) के तहत बंद की गई शिकायतें आरबी-आईओएस के प्रावधानों के तहत अपील योग्य नहीं हैं। यदि आपको किसी अन्य सूचना या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया टोल-फ्री नंबरः 14448 (राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सोमवार से शनिवार, सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) पर हमारे स्टाफ से संपर्क करें।

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