1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून को लेकर शक्ति जिले में चल रहा जागरूकता अभियान,जैजैपुर, मालखरौदा में हुआ सेमिनार,तो वही जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पद पर हो रही नियुक्तियां, शक्ति जिले में उल्लास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबरसक्ती-एकीकृत बाल विकास परियोजना सक्ती जिला सक्ती अंतर्गत आगनबाड़ी केन्द्र कंचनपुर एवं जाजंग में आंगनबाड़ी सहायिका के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसके तहत् 24 जून 2024 से 08 जुलाई 2024 तक मुनादी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय सक्ती के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है,आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्त के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदिका 09 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 11 से 5 बजे तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सक्ती, जिला सक्ती में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विज्ञापन सहित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सक्ती से प्राप्त की जा सक्ति है
1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून के विषय में मालखरौदा में अनुविभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित
सक्ति-सचिव छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एक जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून के लिए जागरूकता लाने प्रदेशभर में कार्यशाला आयोजित की जा रही हैl इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में 1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून को लेकर मालखरौदा जनपद पंचायत सभाकक्ष में आज अनुविभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई l कार्यशाला में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में निर्धारित ट्रेनरों द्वारा पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई,जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने बताया की कानून में समयानुकूल परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया हैं उससे सशंकित होने के बजाय उसे आत्मसात कर समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व हैl उन्होंने कहा कि हर नई चीज या कानून बिना पर्याप्त जानकारी के असहज और कठिन लगती है, पर जैसे ही उसका ज्ञान हासिल कर आत्मसात कर लेते हैं वह उतना ही सहज और सरल प्रतीत होता है अतः हम सब इन नए कानूनों से विचलित होने के बजाय इसका भलीभांति अध्यन कर परिपालन सुनिश्चित करें यही हम सबका दायित्व है। कार्यशाला में नगर निरीक्षक सुश्री सुनीता नाग बंजारे ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों की जानकारी दिया तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुभाष शर्मा ने भारतीय दण्ड संहिता तथा नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए नवीन कानून के बारे में बताया l इसके पश्चात निरीक्षक श्री जितेंद्र कोशले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन कानून को विस्तार से बताया,1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून के बारे में जानकारी देने के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। लागू होने वाले नए कानून देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाएंगे। भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की मान्यता और प्रामाणिकता से संबंधित है जिसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा श्री सी के आदिले द्वारा सभी का अभार व्यक्त किया किया गया। कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालखरौदा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा, तहसीलदार मालखरौदा व अड़भार, टी.आई., एस.आई., ए.एस.आई., आरक्षक, मीडिया प्रतिनिधि, अधिवक्तागण, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, करारोपण अधिकारी, उपअभियंता, तकनीकी सहायक, जनपद स्टाप एवं सक्रीय महिला (एनआरएलएम) आदि शामिल हुये
1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून के विषय में जैजैपुर में विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित
सक्ति-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन कानून के लिए जागरूकता लाने जिले में विकासखंडवार कार्यशाला आयोजित किए जा रहे है। इसी क्रम में आज जैजैपुर जनपद पंचायत सभाकक्ष में विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई l कार्यशाला में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में अपर कलेक्टर द्वारा निर्धारित ट्रेनरों द्वारा पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि 26 जून को जनपद पंचायत मालखरौदा सभाकक्ष में नए कानून के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसी क्रम में 28 जून को सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत डभरा के सभाकक्ष में तथा 29 जून को सुबह 11 बजे से सामुदायिक भवन सक्ती में नए कानून के लिए जागरूकता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगाजनपद पंचायत जैजैपुर के सभाकक्ष में आज आयोजित कार्यशाला में उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री चितरंजय पटेल ने बताया की नवीन भारतीय कानून भारतीय अध्यात्म और भागवत गीता के श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् से प्रेरित है, यह व्यक्त करते हुए अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने बताया कि भारतीय अध्यात्म व संस्कृति में प्रारंभ से ही राजसत्ता साधुओं अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के कटिबद्ध रहा है तथा शुरू से ही नियम व कानूनों में समयानुकूल परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया हैं। इसलिए उससे सशंकित होने के बजाय उसका अध्ययन कर कानून को जानें तथा उसे आत्मसात कर उसका समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। आज उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री चितरंजय पटेल ने नवीन कानून के सदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला में वक्ता के आसंदी कहा कि हर नई बात या कानून बिना पर्याप्त जानकारी के असहज और कठिन लगती है पर जैसे ही उसका ज्ञान हासिल कर लेते हैं वह उतना ही सहज और सरल प्रतीत होता है अतः हम सब इन नए कानूनों से विचलित अथवा भ्रमित होने के बजाय भलीभांति जानकारी उपरांत परिपालन सुनिश्चित करे, विदित हो कि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एक जुलाई से प्रवर्तनीय नवीन कानून के प्रचार प्रसार व जागरूकता लाने प्रदेश भर में कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज जैजैपुर के जनपद पंचायत सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नगर निरीक्षक सुनीता नाग बंजारे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता एवम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दिया तो वहीं निरीक्षक जितेंद्र कोशले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव को विस्तार से बताया। अनुविभागीय दंडाधिकारी अरुण सोम ने कार्यक्रम के समापन पर आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अतिथि वक्ताओं के प्रति साधुवाद प्रगट किया। आज के इस कार्यशाला में नगर पंचायत अध्यक्ष सोनसाय सेवांगन, एसडीएम सक्ती अरूण सोम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री वर्षा, तहसीलदार लक्ष्मीकांत कोरी, नायब तहसीलदार भीष्म पटेल, वरिष्ठ अधिवक्त सुभाष शर्मा सहित क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, पंचायतपदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व मीडिया के लोगों की गरिमामय सहभागिता की
कलेक्टर ने उल्लास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ली बैठक
सक्ति- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर द्वारा नव भारत साक्षरता समिति के सभी सदस्यों को आपसी समन्वय से निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री तोपनो ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुशंसित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है। जो सभी के लिए शिक्षा हेतु प्रारंभ की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शतप्रतिशत साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। बैठक में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायत सहित नव भारत साक्षरता समिति के सभी सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में सभी निर्धारित कार्य सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश चंद्रा, परियोजना निदेशक बी पी भारद्वाज, साक्षरता मिशन जिला परियोजना अधिकारी मुकुटधर दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।