शक्ति पुलिस ने की अवैध शराब विक्रेता पर कार्रवाई, जिले के पुलिस यातायात प्रभारी ने चलाया जागरूकता अभियान, पुलिस ने करी कोलाहल नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वाले अखराभाटा में डीजे संचालक के खिलाफ बाराद्वार पुलिस ने जब्त की 100 लीटर ₹10000 कीमत की अवैध कच्ची शराब,सक्ति जिला पुलिस की खबरें एक साथ




शक्ति पुलिस ने की अवैध शराब विक्रेता पर कार्रवाई, जिले के पुलिस यातायात प्रभारी ने चलाया जागरूकता अभियान, पुलिस ने करी कोलाहल नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई,शक्ति जिला पुलिस की खबरें एक साथ
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश पर सक्ती पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही जारी है,एक और अवैध शराब विक्रेता पर की गई 34(2) की कारवाई हुई है,नाम आरोपी:- सूरज निराला पिता स्व मोतुराम निवासी वार्ड क्रमांक 18 स्टेशन पारा सक्ति है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा के द्वारा जिले में अवैध शराब कारोबारियों एवम नशे के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के दिये दिशा निर्देश सभी थानों को दिए गए हैं। उक्त निदेशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह के मार्गदर्शन पर सक्ति पुलिस सतत अभियान चला कर कारवाई कर रही है।आज दिनांक 19/2/24 को सक्ति पुलिस के द्वारा अवेध शराब के विरुद्ध अभियान में कार्यवाही हेतु नगर निरीक्षक विवेक शर्मा के द्वारा टीम रवाना की गई थी । इस अभियान के दौरान सक्ति पुलिस ने 5 लीटर जेरिकेन एवम एक लीटर वाली प्लास्टिक बॉटल में महुआ शराब भरकर बिक्री कर रहा था,आरोपी सूरज निराला के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारवाई करते हुए, बरामद शराब ईवीएम बिक्री रकम 600 रुपए को जप्त करके आरोपी सूरज निराला पिता स्व मोतुराम निवासी वार्ड क्रमांक 18 स्टेशन पारा सक्ति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर, जेल दाखिल किया गया है,उक्त कार्यवाही में आई संजय शर्मा, एचसी हरिशंकर, आरक्षक ,दीपक साहू,राघवेंद्र,महासिंह सिदार सेतराम डोरीलाल कटकवार,नामदेव जय नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही।पुलिस अधीक्षिका सक्ती श्रीमती अंकिता शर्मा ने कहा है, की सक्ति क्षेत्र में है कि नशे के अवैध कारोबार करने जुआ, सट््टा खेलने/खेलाने वालों तथा किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध कठोर कारवाई सतत जारी रहेगी।
शक्ति पुलिस ने करी कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक पर कार्रवाई
सक्ति-कोलाहल फैलाने वाले डीजे पर की गई करवाई,सक्ति पुलिस ने जप्त किया ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे उपकरणों को,घटना का विवरण इस प्रकार है की, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोलाहल और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डी जे , धूमाल जैसे भरी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से आम जनों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा के द्वारा जिले भर में ऐसे डी जे, धूमाल, बड़े स्पीकर लेकर जोर जोर से बजाकर आम जनों, वृद्धों और बीमारों, स्कूली बच्चों को परेशान करने वालो के विरुद्ध कारवाई के निर्देश दिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह इन निर्देशों के परिपालन में स्वयं पर्यवेक्षण करके ऐसे लोगो के विरुद्ध कारवाई करवा रही हैं। सक्ति पुलिस ने थाने में क्षेत्र के समस्त डी जे संचालकों की मीटिंग करके उन्हे इन उपकरणों का प्रयोग ना करने की समझाइश दी है, और ग्राम कोटवारों के माध्यम से सभी जगह मुनादी करकर उसकी सूचना भी जगह जगह पहुंचाई गई है।पूर्व में इस संबंध में सभी को जानकारी दी जा चुकी है कि बिना अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्राय पूर्णत: वर्जित है, और डी जे, धूमाल जैसे बड़े उपकरण की अनुमति भी नही दी जाएगी।फिर भी कतिपय लोग आम जनों की परेशानी को नही समझकर कोलाहल फैलाने से बाज नहीं आ रहें हैं।ऐसी ही एक सूचना कल दिनांक 19/2/24 को,रात में सक्ति पुलिस को प्राप्त हुई की, अखराभाता इलाके में एक डीजे के मध्यम से विवाह समारोह में जोर जोर से गाना बजाकर आम जनों के मध्य ध्वनि प्रदूषण कोलाहल फैला रहा है, जिससे आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। सक्ति पुलिस ने तत्काल चेक करते हुए, 8 बड़े लाउडस्पीयर्स लगे हुए डीजे सिस्टम,और 2 नग बेस एंप्लीफायर के बडे स्पीकर बॉक्स भी थे,और जिनसे तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था को जप्त कर कोलाहल निवारण अधिनियम की धाराओं में कारवाई करते हुए नरेंद्र राठौर पिता दिनेश राठौर, 23 वर्ष निवासी नंदोरखुर्द थाना सकती के विरुद्धमाननीय सीजेएम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया है। जहां से अग्रिम करवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने कहा है कि,कोलाहल एवम ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले के विरुद्ध ऐसी करवाई सतत जारी रहेगी। विवाह समारोह वाले ध्यान दें,की वे डीजे का इस्तेमाल न करें, नही तो पुलिस कार्रवाई से उनके समारोह में भंग पड़ सकता है।इस करवाई में थाना सक्ति के एएसआई नजरियस एक्का , एचसी अजय कुर्रे, आनंद कंवर मनोज जाना सरजू सिदार,आरक्षक मनोज, राघवेंद्र भगत दीपक, टंडन, ज्वाला का विशेष योगदान रहा
भारी मात्रा में बाराद्वार पुलिस ने जब्त की अवैध कच्ची महुआ शराब
सक्ति- 100 लीटर कचची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफतार किया गया है,थाना – बाराद्वार,जिला सक्ती (छग)
अपराध क्रमांक 45/24 धारा 34(2) आब. एक्ट की कार्यवाही हुई है,नाम आरोपी – बंशी कुर्रे S/O चंदवाराम उम्र 44 साल सा. रायपुरा भांठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)जप्ती – 100 लीटर कच्ची महंआ शराब कीमती 10000 रूपये,घटना का विवरण – मामले का विवरण इस प्रकार है कि नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा समीक्षा मिटिंग के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर लगातार अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर दिनांक 20.02.24 को टीम बनाकर जुर्म जरायम पतासाजी एव माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुये थे कि कि जरिये मुखबीर के सुचना मिला की ग्राम रायपुरा भांठापारा बंधवा तालाब के किनारे रायपुरा भांठापारा निवासी बंशी कुर्रे नामक ब्यक्ति बिक्री के लिये भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है कि सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां पर एक व्यक्ति अवैध रूप से जरिकेनों में कच्ची महुआ शराब रखा हुआ मिला जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम बंशी कुर्रे S/O चंदवाराम उम्र 44 साल सा. रायपुरा भांठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) का होना बताया जिसके कब्जे से 05-05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 20 नग जरिकेन में प्रत्येक में 05-05 लीटर कुल 100 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई कीमति 10000/- रू. मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के आरोपी बंशी कुर्रे S/O चंदवाराम उम्र 44 साल सा. रायपुरा भांठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया,उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक गगन बाजपेई ,सउनि. नजीर हुसैन , प्रआर. अरूण कौषिक, आर. गौर सिंह, आर- अनिल रात्रे, आर. घनश्याम यादव, सैनिक. राजेश , भीम राठौर का योगदान रहा
जिले के यातायात प्रभारी महतो ने यातायात व्यवस्था को लेकर चलाया जागरूकता अभियान
सक्ति-पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर नगर में यातायात व्यवस्था बनाने एवं यातायात नियम पालन करने एवं जागरूक करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा हैपुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर यातायात शाखा प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर महतो एवं यातायात स्टॉफ द्वारा रेलवे स्टेशन में ऑटो चालकों एवं शनि मंदिर के पास पिकअप वाहन चालकों एवं नगर के स्कूलों मैं बस एवं वेन वाहन चालक एवं बस स्टैंड मैं बस वाहन चालक एवं कंडक्टर के साथ मीटिंग लेकर यातायात मित्र बनाया गया एवं यातायात संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी गई एवं यात्रियों से अच्छी व्यवहार करें ऑटो में अधिक यात्री न बैठाएं शराब पीकर कभी भी वाहन ना चलाएं समस्त दस्तावेज अपने पास रखें बिना लाइसेंस का वाहन न चलाएं समझाइए दी गई एवं बच्चों को सुरक्षित लाए और लेजाए तेज गति से वाहन ना बच्चों का सुरक्षा का विशेष ध्यान दे स्कूल वाहन संबंधित सभी वाहनों में मापदंड को पूर्ण रखें क्षमता से अधिक बस में यात्री ना बैठाएं समझाइए दी गई एवं यातायात मित्र बनाया गया जिसमें बताया गया कि शक्ति जिले अंतर्गत कहीं पर भी घटना दुर्घटना होती है तो तत्काल यातायात मित्र ग्रुप के माध्यम से या फोन के माध्यम से सूचित करें जिससे आहत व्यक्ति को तत्काल इलाज मिल सके,यातायात प्रभारी द्वारा आम जनों से अपील किया गया की (1) वाहनों को रोड में न खड़ा करना,(2) तीन सवारी वाहन न चलाना,(3) शराब सेवन करके वाहन न चलाना,(4) हेलमेट पहनकर वाहन चलाना,(5) मोबाइल का उपयोग करते वाहन न चलाना,(6) नियंत्रित गति से वाहन चलानाअपील किया गया, एवं होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके इसलिए सावधानी बरतना सुनिश्चित करें










